India News (इंडिया न्यूज)Asaram News: स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम ने सोमवार को जोधपुर जेल में सरेंडर कर दिया। उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद वे वापस जेल लौट आए हैं। आसाराम के मामले की सुनवाई अब मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। उनका मामला पूरक वाद सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। हालांकि, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि गुजरात में दर्ज एक अन्य मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से इस संबंध में कोई नया आदेश नहीं आने के कारण उसे अभी जेल में ही रहना होगा।
गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले उसने राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन राहत की उम्मीद कम होने पर इसे वापस ले लिया गया था। इसके बाद अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दायर की गई, जो अभी लंबित है।
गुजरात हाईकोर्ट में 25 मार्च को सुनवाई के बाद 28 मार्च को फैसला सुनाया गया। दो जजों की बेंच में मतभेद के कारण मामला तीसरे जज के पास भेजा गया। तीसरे जज ने जमानत के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके कारण आसाराम को दो-एक के बहुमत से अंतरिम जमानत मिल गई।
जोधपुर और गांधीनगर की अदालतों ने बलात्कार के मामलों में आसाराम को दोषी करार दिया है। 2013 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में जोधपुर की अदालत ने 2018 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं, महिला से बलात्कार के मामले में गांधीनगर की अदालत ने 2023 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।