India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Bharatpur Royal Family:  राजस्थान के पूर्व मंत्री एवं भरतपुर राजघराने के सदस्य विश्वेंद्र सिंह की वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण याचिका पर कलेक्टर कोर्ट ने शुक्रवार शाम को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में बेटे अनिरुद्ध सिंह को पिता विश्वेंद्र सिंह की देखभाल करने और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने के आदेश दिए हैं। वहीं पत्नी दिव्या सिंह को किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कोर्ट के इस फैसले में किसी राशि का जिक्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि परिवार के सभी सदस्य आपस में सद्भावना बनाए रखते हुए अपना जीवन यापन करेंगे।

5 लाख रुपए प्रतिमाह देने की मांग पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने 6 मार्च 2024 को खुद को वरिष्ठ नागरिक बताते हुए पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में 5 लाख रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण का दावा किया था। 13 से अधिक तारीखों के बाद एसडीएम रवि कुमार ने कोर्ट में दायर याचिका को पोषणीय न बताते हुए खारिज कर दिया, इसमें राशि का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ अनिरुद्ध सिंह को पाबंद किया गया है। अब मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में रिट दायर की जाएगी।

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इस मामले में कलेक्टर कोर्ट के फैसले की ऑर्डर कॉपी पर गौर करें तो उसमें लिखा है कि अनिरुद्ध सिंह अपने माता-पिता की बुढ़ापे में देखभाल करेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करेगा और उनके रहने के लिए मकान की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा वह अपने पिता के साथ कोई दुर्व्यवहार या गाली-गलौज नहीं करेगा। वहीं, पूर्व मंत्री ने वसीयत में मिली जमीन को अपने पिता को देने और जीवन निर्माण संस्थान की जमीन के दानपात्र को निरस्त करने की मांग की थी। इस पर कलेक्टर कोर्ट ने उन्हें दूसरे कोर्ट में जाने को कहा है।

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