India News RJ(इंडिया न्यूज), Shilpa Shetty: राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ यह मामला एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। (शिल्पा राज कुंद्रा बनाम राजस्थान राज्य) शेट्टी के खिलाफ साल 2017 में मामला दर्ज किया गया था। इसमें उन पर साल 2013 में टीवी को दिए इंटरव्यू में भंगी शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे।
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शिल्पा शेट्टी पर लगे थे ये आरोप
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, इस शब्द के इस्तेमाल से कथित तौर पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद शेट्टी ने इस मामले को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जज अरुण मोंगा ने याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि एफआईआर और पेश किए गए सबूतों में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि शिल्पा शेट्टी का वाल्मीकि समुदाय को अपमानित या अपमानित करने का इरादा था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा?
अदालत ने कहा कि उनके साक्षात्कार के बयान की जो व्याख्या की जा रही है, वह पूरी तरह से संदर्भ से बाहर है। एससी-एसटी अधिनियम के तहत, अभियुक्त ने समुदाय के सदस्यों का अपमान करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के विशिष्ट इरादे से कोई कार्य किया होगा। भंगी शब्द कुछ संदर्भों में आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अनजाने में और बोलचाल की भाषा में वैकल्पिक रूप से भी किया जा सकता है।
अदालत ने इस शब्द की व्युत्पत्ति का विश्लेषण किया और पाया कि यह संस्कृत शब्द ‘भंग’ से लिया गया है, जिसका अर्थ अछूत जाति से संबंधित होने के अलावा “टूटा हुआ” या “खंडित” होता है। दूसरे संदर्भ में, भांग का अर्थ भांग या नशीले पदार्थ भी होता है, इसलिए भांग का सेवन करने वाले व्यक्ति को भी “भंगी” कहा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड हिंदी से अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, भंगी का अर्थ भांग (भंगड़) का सेवन करने वाला या “धोखाधड़ी” या “चालबाजी” या “वेशभूषा” या यहां तक कि “अजीबोगरीब या मूर्खतापूर्ण व्यवहार” करने वाला व्यक्ति भी होता है।