होम / CM Bhajan Lal Sharma: सीएम भजनलाल शर्मा को शर्तों पर मिली लंदन जाने की अनुमति, जानें क्यों लेनी पड़ी परमिशन?

CM Bhajan Lal Sharma: सीएम भजनलाल शर्मा को शर्तों पर मिली लंदन जाने की अनुमति, जानें क्यों लेनी पड़ी परमिशन?

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : October 9, 2024, 6:55 pm IST

India News RJ(इंडिया न्यूज), CM Bhajan Lal Sharma: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों जयपुर की अधीनस्थ अदालत में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए अदालत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसमें उन्होंने 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक यूके और जर्मनी जाने की अनुमति मांगी थी। इस प्रार्थना पत्र पर 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। जिसमें अदालत ने सीएम भजनलाल शर्मा को यूके और जर्मनी जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सीएम को शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति दी गई है।

कोर्ट की अनुमति के बाद सीएम भजनलाल शर्मा अब लंदन रवाना होंगे। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान के लिए विदेश यात्रा पर हैं। इसके तहत अब वे यूके और जर्मनी जाएंगे। हालांकि, इससे पहले जब वे जापान और कोरिया गए थे, तब कहा गया था कि उन्होंने बिना अनुमति और कोर्ट के आदेश के खिलाफ विदेश यात्रा की। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को करेगा।

BJP को मिला भारत की सबसे अमीर महिला का साथ, धर्मेंद्र प्रधान के मुलाकात के बाद हुआ कमाल

किन शर्तों पर विदेश यात्रा की अनुमति दी गई?

सीएम भजनलाल शर्मा के वकील अश्विनी बोहरा ने कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक विदेश यात्रा की अनुमति दी जाए। जयपुर की अधीनस्थ अदालत ने सीएम भजन लाल शर्मा को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि सीएम भजन लाल को विदेश जाने से पहले यात्रा का पूरा ब्यौरा पेश करना होगा। साथ ही जब वह विदेश से वापस आएंगे तो उन्हें कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी।

गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं भजनलाल शर्मा

बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा का नाम 11 साल पुराने एक मामले में आरोपी के तौर पर दर्ज है। दरअसल, 2013 में भरतपुर के गोपालगढ़ में सांप्रदायिक तनाव हुआ था जिसमें मस्जिद के 9 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने भजनलाल शर्मा को आरोपी बनाया था। हालांकि, यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इस पर फैसला नहीं आया है। जबकि सीबीआई ने 30 सितंबर 2013 को चालान पेश किया था। इस मामले में भजनलाल शर्मा को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और एक लाख रुपये का बांड जमा कराने के बाद शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी गई थी। इसमें भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई थी।

जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर उठे थे सवाल

हाल ही में भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट के लिए जापान और दक्षिण कोरिया गए थे। इस यात्रा को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि भजनलाल शर्मा ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर विदेश यात्रा की है। इसलिए उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जाए।

Netanyahu से कांपने के बजाए दहाड़ रहा हिजबुल्लाह का नया लीडर, 105 टुकड़ों में भेजी मौत, मची हलचल

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.