India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Deer Hunting Case: राजस्थान के बहुचर्चित लीलसर हिरण शिकार मामले में एक विचाराधीन कैदी की जेल में मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर को कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी, लेकिन जेल से बाहर आने से कुछ देर पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। देर शाम पुलिसकर्मियों ने मिलकर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद न्यायिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।
जब ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर धरने पर बैठ गए। यह धरना 2 दिन तक चला। इसके बाद वन विभाग ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी थी। इनमें से एक भोमाराम भी था, जो जेल में न्यायिक हिरासत में था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया था कि हिरण शिकार के लिए उन्हें 500 रुपए दिए गए थे। बाद में हिरण के मांस को 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ढाबों पर सप्लाई किया गया। शुक्रवार दोपहर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे जेल से रिहा होना था।
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उसे लेने के लिए उसका भाई शाम करीब 7 बजे से जेल के बाहर इंतजार कर रहा था। लेकिन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय भोमाराम बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जिसके बाद जेल प्रशासन की टीम आरोपी को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाड़मेर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला न्यायिक हिरासत में बंद कैदी से जुड़ा हुआ है। हमने न्यायिक अधिकारी को सूचना दे दी है, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल और अस्पताल की वीडियोग्राफी करवाकर अपनी जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।