India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Good News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजस्थान पुलिस की सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को दिए जाने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण में से एक तिहाई आरक्षण विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं को 80-20 के अनुपात में दिया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संशोधित नियम जारी कर दिए हैं।
इस महीने की शुरुआत में राजस्थान सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी। इसके लिए सरकार ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है।
क्या है संशोधित नियम
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संशोधित नियम में कहा गया है कि नियम 7बी के तहत महिलाओं के लिए सीधी भर्ती में रिक्तियों का आरक्षण श्रेणीवार 33 प्रतिशत होगा। जिसमें एक तिहाई रिक्तियां विधवाओं और तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए 80:20 के अनुपात में आरक्षित होंगी। किसी विशेष वर्ष में विधवा या तलाकशुदा के लिए योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, रिक्तियों को विधवा के लिए पहले से आरक्षित रिक्तियों के साथ बदला जा सकता है यानी विधवा को तलाकशुदा या इसके विपरीत। पर्याप्त विधवा और तलाकशुदा उम्मीदवारों की उपलब्धता के मामले में, रिक्तियों को उसी श्रेणी की अन्य महिलाओं द्वारा भरा जाएगा और योग्य और उपयुक्त महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।
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