याचिकाकर्ता ममता जाट ने आरोप लगाया है कि एसओजी को डिग्री वेरिफिकेशन के अधिकार नहीं है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी। उनका कहना था कि सीसीए (सिविल सेवा अनुशासन) नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन एसओजी को जांच का अधिकार नहीं था।
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