India News(इंडिया न्यूज),Naresh Meena: राजस्थान में बहुचर्चित टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए एसडीएम थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी और पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में सोमवार को टोंक जिला और सेशन न्यायाधीश कोर्ट में नरेश मीणा और 18 अन्य आरोपियों की जमानत को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि जिला और सेशन न्यायाधीश ने FIR नंबर 167/2024 में सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं,18 आरोपियों की जमानत को स्वीकार कर लिया है।
25000-25000 की जमानत लगाई
आपको बता दें कि नरेश मीणा के वकील ने कहा कि आज 19 लोगों की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी। इसमें 18 लोगों की जमानत जिला सेशन न्यायाधीश ने स्वीकार कर ली और नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 18 लोगों की जमानत में शर्त 50,000 का मुचलका और 25000-25000 की जमानत लगाई है।
हाईकोर्ट में जमानत को लेकर अपील करेंगे
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FIR नंबर 167/2024 में नरेश मीणा के अलावा कोई आरोपी नहीं है। वहीं, FIR नंबर 166/2024 जिसमें एसडीएम एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ने का मामला विचाराधीन है। जिला और सेशन न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि समरावता गांव में 13 नवंबर को हुए घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार नरेश मीणा था। इसलिए जमानत स्वीकार नहीं की गई है। अब हाईकोर्ट में जमानत को लेकर अपील करेंगे।