राजस्थान

Kanhaiya Lal Murder Case: मुंह छिपाकर जेल से बाहर आया जावेद, जानें पूरा मामला

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Kanhaiya Lal Murder Case:  कन्हैयालाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ से जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से रिहा कर दिया गया। काला कुर्ता-पायजामा और सफेद चप्पल पहने जावेद मुंह छिपाते हुए और बड़ा बैग लेकर जेल से बाहर आया और तुरंत अपनी कार में बैठकर निकल गया।

रेकी के साथ साजिश का भी आरोप जावेद पर

हत्या से पहले घटनास्थल की रेकी करने और वारदात की साजिश रचने का भी आरोप है। पिछले साल भी उसने एनआईए की विशेष अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। लेकिन, उस समय अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन हत्या के 2 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों पर जावेद को जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जावेद देश छोड़कर नहीं जा सकता। उसे एनआईए जांच में लगातार सहयोग करना होगा।

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जावेद से पहले 2 अन्य आरोपियों को मिली थी जमानत

जावेद से पहले राजस्थान के उदयपुर में करीब दो साल पहले हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ ​​बबला को भी 1 सितंबर 2023 को जमानत मिल चुकी है। जबकि फरहाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट से जमानत पर है। अजमेर के घूघरा स्थित हाई सिक्योरिटी जेल के जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि मोहम्मद जावेद हाई सिक्योरिटी जेल में रहने के दौरान बेहद शांत तरीके से रहता था और जेल प्रहरियों की भी बात मानता था। जेल में रहने के दौरान जावेद का कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ।

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बिस्किट, नमकीन और कपड़े खरीदने के लिए जमा कराए 3500 रुपए

जेल प्रशासन को कोर्ट का आदेश 6 सितंबर की रात 9:00 बजे के बाद मिला। उससे पहले हाई सिक्योरिटी जेल बंद थी। इसलिए आज सुबह जेल प्रशासन की ओर से मोहम्मद जावेद को चाय और नाश्ता उपलब्ध कराया गया। जावेद के परिजनों ने जेल में रहने के दौरान खाद्य सामग्री के लिए 3500 रुपए जमा कराए थे, जिसकी पूरी राशि आज जावेद को दे दी गई। जावेद ने 3500 रुपए के नमकीन बिस्किट और अंडरगारमेंट्स खरीदे। जेल प्रशासन के नियमों के मुताबिक, किसी भी कैदी द्वारा जमा की गई रकम रिहाई के समय नकद नहीं दी जाती। कैदी को उन पैसों से जेल कैंटीन से कुछ सामान खरीदना पड़ता है।

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Poonam Rajput

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