India News RJ (इंडिया न्यूज़),Jhalawar News: झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। यह फैसला विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर की ओर से दिए गए सबूतों और गवाहियों के आधार पर किया गया।

क्या है पहला मामला?

पीड़िता ने बकानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह इलाज के लिए अस्पताल गई थी। वहां से लौटते समय आरोपी ने उसे बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठा लिया और जंगल में ले जाकर बलात्कार किया। इस घटना को आरोपी के साथी ने वीडियो में रिकॉर्ड किया और बाद में अन्य आरोपियों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पीड़िता को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

कोर्ट का फैसला

आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। उसके साथी को 10 वर्ष के कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई। इसके अलावा, वीडियो शेयर करने वाले दो अन्य आरोपियों को आईटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई गई।

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क्या है दूसरा मामला?

इस मामले में आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दो महीने तक अलग-अलग स्थानों पर बलात्कार किया। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को 16 मई को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 48,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की अनुशंसा की गई।

इस ऐतिहासिक फैसले ने यह संदेश दिया है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा । इससे समाज में यह स्पष्ट संकेत जाता है कि कानून कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे अपराधों की रोकथाम हो सके।

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