India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़),Kekri: मामला जिले के भिनाय थाना क्षेत्र का है। पुलिस को 1 खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती किये जाने की जानकारी मिली है । इस पर 21 मार्च 2011 को तुंरत थानाधिकारी सूर्यभान ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरु की तो पाया कि खेत में गेहूं की फसल उगाई हुई है। खेत के अंदर घुसने पर पाया कि गेहूं की फसल के बीच में छुपाकर अफीम के पौधे उगाए गए हैं। पुलिस को मौके पर अफीम के 340 पौधे बरामद हुए।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी शंकर सिंह पुत्र उगमा रावत संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया । पुलिस ने अफीम के टोटल 340 पौधों को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 में मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त शंकरसिंह पुत्र उगमा रावत के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी द्वारा पेश साक्ष्यों और दलीलों से सहमत होते हुये अपर जिला और सेशन न्यायाधीश जयमाला ने आरोपी शंकरसिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए खुले न्यायालय में उसे 7 साल के कारावास और 50 हजार के जुर्माने की सजा से दंडित करने का आदेश सुनाया। आदेश में बताया गया कि आरोपी द्वारा 50 हजार का जुर्माना अदा नही करने पर उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेंगा।
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