India News (इंडिया न्यूज), मनु शर्मा, Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। इसको लेकर विधेयक लाई जाएगी और ये आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दे दी है । विधेयक में इसके को कानून को कड़ा करने के लिए कई प्रावधान भी जोड़े गए हैं । इस विधेयक को विधानसभा में पारित होने के बाद राजस्थान में कोई भी व्यक्ति किसी को झांसे में देकर झूठ फरेब करके ओर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेगा।
आपको बत दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को इसकी जानकारी 60 दिन पहले ही अपने जिला कलेक्टर को देनी होगी जिसकी पूरी पड़ताल होगी उसमें अगर किसी तरह का कोई दबाव या जबरा। झूठ फरेब के माध्यम से धर्मपरिवर्तन की बात सामने निकलकर आती है तो कड़ी कार्रवाई होगी । इसी तरह से अगर कोई धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से विवाह करता है तो इस नए कानून में ये भी प्रावधान होगा कि पारिवारिक न्यायालय इस तरह के विवाह को निरस्त या अमान्य भी कर सकता है । और अगर इस नए कानून के तहत अपराध साबित हो जाता है तो 10 साल तक की सजा के प्रावधान भी किए जा रहे है साथ ही इसमें गैर जमानती प्रावधान भी जोड़े जा रहे हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जबरन बहला फुसलाकर या लालच देकर अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करवाता है तो उसको पीड़ित व्यक्ति को 5 लाख तक का मुआवजा देना होगा । कानून मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि इस नए बिल के कानून बन जाने के बाद प्रदेश में जो लव जिहाद ओर बहला फुसलाकर जो धर्म परिवर्तन करवाया जाता है उसपर भी रोक लगेगी । राजस्थान सरकार इस विधेयक को तैयार करने से पहले अन्य राज्यों के भी धर्मांतरण रोकने के लिए बने कानून का भी अध्ययन किया है । इस तरह धर्मांतरण कानून गुजरात ,कर्नाटक,झारखंड में पहले से ही है इसके अलावा UP की योगी सरकार ने 2021 ओर MP में 2021ओर उत्तराखंड में 2018 में लाया गया था । सबसे पुराना धर्मांतरण कानून 1967 में लाया गया था बता दें कि राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में धर्म परिवर्तन के मामले आए दिन सामने आते हैं ।
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