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Madan dilawar: 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हुए बरी

Poonam Rajput • LAST UPDATED : October 20, 2024, 9:42 am IST

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Madan dilawar:  राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और डीजे मालिक ओमप्रकाश धाकड़ के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (1) (बी) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दिलावर की नामांकन रैली में बजाए गए एक गाने को लेकर था, जिससे विशेष समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं।

इस मामले में रामगंजमंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, और दिलावर और ओमप्रकाश धाकड़ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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अदालत का फैसला सुनने के बाद, मदन दिलावर ने मीडिया से कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था और अदालत के दस्तावेजों के आधार पर ही वे आगे की जानकारी दे पाएंगे।

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