India News RJ (इंडिया न्यूज़), Rajasthan Government:  राजस्थान की भाजपा सरकार ने जबरन और लालच देकर मतांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बनाई है। आगामी विधानसभा सत्र में इसे पारित कराने की तैयारी की जा रही है, और विधि विभाग इस विधेयक के मसौदे पर काम कर रहा है। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने या इसमें मदद करने वालों को 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, शामिल संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा।

मतांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा-जोगाराम

इस विधेयक का अध्ययन मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में लागू कानूनों के आधार पर किया गया है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मतांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पहले भी वसुंधरा राजे की सरकार के समय 2006 और 2008 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक दो बार विधानसभा में पारित हुआ था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी थी।

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जिला कलक्टर की मंजूरी जरूरी

नए विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए जिला कलक्टर की मंजूरी जरूरी होगी, और किसी भी धर्म परिवर्तन की सूचना 30 दिन पहले कलक्टर को देने का प्रावधान रखा जाएगा। इसके अलावा, धर्म परिवर्तन के घोषणा पत्र को कलक्टर को देने के साथ-साथ इसकी सूचना बोर्ड पर भी लगाई जाएगी। यह सभी कदम मतांतरण के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए उठाए जा रहे हैं।

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