India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News:  जयपुर फैमिली कोर्ट ने पति द्वारा गुजारा भत्ता के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। पत्नी का शादी से पहले और बाद में एक युवक से प्रेम संबंध था। इस कारण कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जज वीरेंद्र कुमार जसूजा ने फैसला सुनाया। जज का कहना रहा कि युवक से साबित नहीं हुआ कि उसकी पत्नी का कहीं चक्कर चल रहा है

भरण-पोषण के तौर पर 40 लाख रुपए और 30 तोला सोना मांगा

महिला ने कोर्ट में अपील कर पति से 40 लाख रुपए और 30 तोला सोना मांगा। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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पति करता है सरकारी नौकरी

वकील डीएस शेखावत ने मीडिया को बताया कि महिला ने याचिका दायर की थी। उसका पति टेलीकॉम विभाग में कर्मचारी है, इसलिए उसे स्थायी भरण-पोषण दिया जाए। जवाब में पति ने कहा कि उसकी पत्नी का शादी से पहले ही पड़ोस के एक युवक से प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी रिश्ता जारी रहा। कोर्ट ने इसे मानसिक क्रूरता करार देते हुए 2019 में तलाक का आदेश जारी कर दिया।

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कोर्ट ने महिला की अपील खारिज की

पति ने कहा कि वह क्लर्क है। उस पर अपनी मृत पत्नी के बेटे और बीमार मां की जिम्मेदारी है। वह खुद भी बीमार है। ऐसे में वह स्थायी भरण-पोषण देने में सक्षम नहीं है। कोर्ट ने महिला की अपील खारिज कर दी।

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