India News RJ(इंडिया न्यूज),Rajasthan News: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पड़ोसी राज्यों में भी सरकारें एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। प्रदूषण के चलते कई राज्यों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी गई है। अब राजस्थान सरकार ने भी दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। सरकार ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है, जिसके बाद पटाखे जलाने या फोड़ने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही एनसीआर से जुड़े इलाकों में पटाखे जलाने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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दिवाली पर पटाखे फोड़ने का समय
भजनलाल सरकार के आदेश के अनुसार, एनसीआर में आने वाले राजस्थान के इलाकों में दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए क्षेत्र चिन्हित किए जाएं। साथ ही इन इलाकों में शादी समारोहों में उन्नत किस्म और ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। दिवाली और गुरु पर्व पर राजस्थान में सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ने की छूट दी गई है।
पटाखों को लेकर सरकारी आदेश
- अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- दिवाली, गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे।
- क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।
स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने का आदेश
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश में कॉलेज और स्कूलों में पटाखे जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। साथ ही पुलिस थानों के थाना प्रभारियों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।