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Rajasthan News: रूप कंवर सती कांड में कोर्ट ने 8 आरोपियों को भी किया बरी, जानें क्या है पूरा मामला

Poonam Rajput • LAST UPDATED : October 10, 2024, 2:05 pm IST

India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Rajasthan News: राजस्थान के पुराने मामले में कोर्ट ने कई आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि, राजस्थान में 1987 के रूप कंवर सती मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों पर 18 साल की विधवा रूप कंवर को उनके पति की चिता पर सती होने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था। वहीं अब कोर्ट ने आरोपियों को ये कहते हुए छोड़ दिया है आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है। यह मामला 37 साल पुराना है।

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला देवराला गांव का है। जहां सन 1987 में देवराला गांव में रूप कंवर की मौत के बाद पुलिस ने 45 लोगों के मामला दर्ज हुआ था। इन सभी के खिलाफ आरोप लगा था कि इन सभी ने महिला के ऊपर सती प्रथा का दबाव बनाया था। जिनमे 25 आरोपियों को 2004 में बरी किया था। विशेष लोक अभियोजक रजनीश कुमार शर्मा का कहना है कि , HC में इस फैसले के खिलाफ हम अपील करेंग”

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इस मामले में 45 लोगों के खिलाफ हुआ था केस दर्ज

1988 में गिरफ्तार हुए उन आरोपियों के नाम है महेंद्र सिंह, श्रवण सिंह, निहाल सिंह, जितेंद्र सिंह, उदय सिंह, नारायण सिंह, भानवार सिंह और दशरथ सिंह शामिल थे। इनमें से 4 आरोपी जमानत के बाद फरार हो गए थे। 8 लोगों की मुकदमे के बीच ही मौत हो गई थी।

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बीमारी से हुई थी रूप कंवर के पति माल सिंह की मौत

रूप कंवर के 24 वर्षीय पति माल सिंह शेखावत की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर रूप कंवर पर सती होने का दबाव बनाया। इसके चलते रूप कंवर को भी पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि, ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।

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