India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan Politics: समरावता में थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए एसडीएम अमित चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा ने दुकान तोड़े जाने के मामले में एसडीएम अमित चौधरी सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं।

राकेश की याचिका पर कोर्ट ने दिए आदेश

मालपुरा के राकेश कुमार पारीक ने मालपुरा एसीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 10 अक्टूबर 2024 को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किराए की दुकान को तोड़ दिया गया था। उस समय मालपुरा उपखंड अधिकारी नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ थे। राकेश पारीक ने यह दुकान नगर पालिका से किराए पर ली थी। कोर्ट से स्टे लिया गया था।
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कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई। एसडीएम व अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर कार्रवाई की। कोर्ट ने एसडीएम अमित चौधरी, तत्कालीन तहसीलदार मालपुरा पवन कुमार मातवा, प्रशासनिक अधिकारी जयनारायण जाट, गिरदावर रामदास माली, जमादार राजेश कुमार, स्टोर कीपर राजेंद्र कुमार के खिलाफ आदेश दिए।

यहां जानिए पूरा मामला

नगर पालिका की एक दुकान किराए पर संचालित की जा रही थी, जिसे 10 अक्टूबर 2024 को ध्वस्त कर दिया गया। मालपुरा के पत्रकार एवं परिवादी राकेश कुमार पारीक के अनुसार अधिकारी एवं कार्मिक पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे। भवन पर न्यायालय के स्थगन आदेश की सार्वजनिक सूचना चस्पा कर दी गई। इसके बावजूद परिवादी की दुकान को अतिक्रमण बताकर ध्वस्त कर दिया गया। परिवादी का आरोप है कि इस दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर पद का दुरुपयोग किया गया। दुकान ध्वस्त करने के साथ ही फर्नीचर, नकदी एवं स्टाम्प पेपर ले जाने का भी आरोप है। परिवादी ने एसीजेएम कोर्ट मालपुरा में एसडीएम अमित कुमार चौधरी एवं अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 198, 199, 201, 334(1), 334(2), 61(2) के तहत मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी। वे तो अब भी जेल में हैं।