इंडिया न्यूज़ , जयपुर।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश के निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीट पर निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्रवेश को लेकर आयु सीमा भी तय कर दी गई है और 31 मार्च तक 5 साल की आयु के हो चुके बच्चे को आरटीई के तहत प्रवेश मिल सकेगा।
हालांकि प्रवेश के योग्य बालक या बालिका 7 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा प्रथम में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। लेकिन आरटीई के तहत 5 वर्ष के बच्चे को भी प्रवेश मिल सकेगा।
निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी हैं। सत्र 2022-23 के लिए अभिवाभवक 2 से 15 मई 2022 ऑनलाइन आवेदन कर विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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