India News Rajasthan (इंडिया न्यूज़), Spa Centre:  राजस्थान के एक स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग से जवाब मांगा है। एक स्पा सेंटर मालिक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसके पास स्पा सेंटर चलाने का लाइसेंस है। इसके बाद पुलिस किसी कारणवश जबरन स्पा सेंटर को बंद करा देती है।

हाईकोर्ट में दायर याचिका

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के स्पा सेंटर पर कोई गलत काम नहीं होता है। न ही किसी तरह की गलत हरकत की शिकायत मिली है। पुलिस बिना किसी ठोस कारण के जबरन स्पा सेंटर को बंद करा देती है।

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हाईकोर्ट ने स्पा बंद कराने का कारण पूछा।

हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया। पुलिस द्वारा जबरन स्पा बंद कराने का कारण पूछा गया। पुलिस किस आधार पर स्पा सेंटर को बंद करा रही है। अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर दी गई है।

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