राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत शुरू की सुविधा
सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया जाएगा
इंडिया न्यूज, जयपुर:

आए दिन होती राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रहीं हैं जिसमें कई लोग घायल हो रहे है वहीं इस दौरान कानूनी दाव-पेच से बचने के लिए लोग घायलों की मदद के लिए आगे आने से कतराते हैं। जिस कारण हादसे में घायल हुए लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता, कई बार तो कई घायलों को जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ऐसी स्थिति देखते हुए राज्य के सीएम अशोक गहलोत सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है जिसके तहत घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को सरकार 5 हजार रुपए एवं प्रशस्ति पत्र देगी। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना रखा गया है। योजना के तहत सहायता करने वाले से कोई भी पुलिस पूछताछ नहीं की जाएगी। सहायता करने वाले से अस्पताल में घायल के इलाज के लिए किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा।

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घायल के सगे-संबंधी योजना में शामिल नहीं:

सरकार की इस योजना में सामान्य घायल होने वाले व्यक्ति की मदद करने वाले को केवल प्रशस्ति पत्र देकर ही सम्मानित किया जाएगा। जबकि ईनाम की राशि उसी स्थिति में दी जाएगी जब दुर्घटना में घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो। सरकारी एम्बुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारी, पीसीआर वैन और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी और घायल व्यक्ति के सगे-संबंधियों इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

पात्र को मेडिकल अफसर को देनी होगी जानकारी

इस योजना के तहत ईनाम राशि लेने का कोईइच्छुक है तो उसे अपनी पूरी जानकारी अस्पताल में तैनात कैजुअल्टी मेडिकल आॅफिसर यानि सीएमओ को देनी होगी। वहां उस व्यक्ति को अपना नाम-पता, मोबाइल नंबर और बैंक एकाउंट नम्बर देना होगा। सीएमओ ही तय करेगा कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था या नहींं? इसके अलावा सीएमओ ही रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्टर (पब्लिक ह२ल्थ) को भिजवाएगा।

 

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