India News (इंडिया न्यूज), Rajasthan: राजस्थान रोडवेज के एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ दिन पहले रोडवेज के प्रबंध निदेशक IAS अफसर को कोर्ट से सीधे जेल भेजने की चेतावनी देने वाली राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 वर्तमान और पूर्व IAS अफसरों की सैलेरी और पेंशन रोकने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि इन 3 IAS अधिकारियों में से एक हेमंत गेरा अभी राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं, जबकि तारा चंद मीणा और राजेंद्र शंकर भट्ट नाम के 2 अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जज दिनेश मेहता की कोर्ट ने ये आदेश बुधवार (12 मार्च) को जारी करते हुए मामले में अगली सुनवाई पर राज्य के कार्मिक सचिव की कोर्ट में तलब किया है। मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में आज एक अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हेमंत गेरा की सैलरी और राजेंद्र शंकर भट्ट और तारा चंद मीणा की पेंशन रोकने के आदेश दिए।
दरअसल, ये मामला उदयपुर के कुल 9 कर्मचारियों से जुड़ा है। ये सभी कर्मचारी उदयपुर के जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत थे। इन सभी 9 कर्मचारियों को साल 1987 में राजकीय सेवा में स्थायी मानकर सरकार में पहले और दूसरे चयनित वेतनमान का लाभ दिया लेकिन तीसरे वेतनमान से इन सभी को वंचित रखा गया था। इसके खिलाफ सभी कर्मचारी कोर्ट में गए थे।
IAS,सैलरी-पेंशन रोकने के दिए आदेश
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 सितंबर 2021 को याचिका स्वीकार करते हुए 27 वर्ष पर देय तृतीय चयनित वेतनमान की गणना 12 अगस्त 2014 से करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 3 महीने के अंदर सभी फायदा और 31 मार्च 2022 तक एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए। लेकिन साढ़े 3 साल हो जाने के बाद भी कोर्ट आदेशों की पालना नहीं की गई। इस पर सभी 9 कर्मचारियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
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