Mukhyamantri Jan Kalyan Sambal MP Card Apply Panjiyan : मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के उत्थान के लिए शुरू की गई थी। जिसको मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का नाम दिया गया था। जिस पर पिछली कमलनाथ सरकार ने रोक लगाते हुए नई नया सवेरा नाम से नई योजना शुरू की थी। उसके बाद फिर से सत्ता में आई शिवराज सरकार ने वापिसी करते हुए बंद की गई योजना को फिर से शुरू करने का फरमान सुना दिया है।
इस योजना में राज्य के सभी गरीब परिवारों को जन्म से मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का फिर से चालू करने पर इसमें सरकार द्वारा लिए गए अन्य जरूरी निर्णयों को भी शामिल किया गया है।
इस योजना को फिर से शुरू करने का मकसद यह है कि सरकार उन लोगों की मदद करना चाहती है जोकि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं, जिससे कि वे अपने जीवन को ढंग से जी सकें।
असंगठित क्षेत्र के कामगार : जनकल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वालें श्रमिकों के लिए है। जिन्हें समाज में बेहतर दर्जा नहीं मिल पाता।
संबल कार्ड : इस योजना से वंचित लोगों को पहले संबल कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जो योजना के शुरूआत में बनाए गए थे।
कितने लाभार्थियों को मिलेगा लाभ : योजना फिर से शुरू होने के बाद प्रदेश में करीब 6 से 8 लाख तक गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
संबल योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का मिश्रण है। बच्चों क ी बेहतर शिक्षा के लिए, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुविधा के लिए निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना,
दुर्घटनाग्रस्त की स्थिति में स्वास्थ्य बीमा कवरेज एवं निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल, बकाया बिजली बिल माफी योजना, उन्नत व्यवसाय हेतु बेहतर कृषि उपकरण अनुदान योजना, अंत्येष्टि / अनुग्रह सहायता योजना
सरल बिजली बिल योजना आदि।
पात्र व्यक्ति मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला परिवार, वहीं इस योजना का लाभ वह लोग भी ले सकते हैं।
जिनके घरों में बिजली की खपत 100 यूनिट या इससे कम हो, सरकार की हिदायातों के अनुसार जिस महिला के पास खुद की जमीन हो या फिर उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो वह इसका लाभ नहीं ले सकती। वहीं जो लोग पहले से ही इस योजना का लाभ ले चुके हैं, आयकर दाताओं को भी
इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।
मूल निवासी प्रमाण पत्र : इस योजना के आवेदन फॉर्म के साथ मूल निवासी दस्तावेज लगाना आवश्यक है।
पहचान प्रमाण पत्र : इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड तो लगाना ही है, साथ में वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि में से कोई एक दस्तावेज भी लगाना जरूरी है।
असंगठित क्षेत्र का मजदूर कार्ड : चुकी इस योजना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को शामिल किया गया है। इसलिए उनके पास मजदूर कार्ड होना आवश्यक है।
बीपीएल राशन कार्ड : गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार संबल योजना के अंर्तगत आने वाली सभी योजना के लाभ के लिए पात्र हैं इसलिए उन्हें अपने गरीब होने का प्रमाण स्वरूप बीपीएल राशन कार्ड दिखाना अनिवार्य है।
बिजली बिल : इस योजना में बिजली उपभोक्ता के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, इसलिए आवेदकों को अपना पिछले महीने का बिजली का बिल भी दिखाना आवश्यक है।
पासपोर्ट साइज फोटो : फॉर्म में आवेदक की पहचान को प्रदर्शित करने के लिए पासपोर्ट आकार की फोटो लगाना भी अनिवार्य है।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों को अपने सभी दस्तावेजों की कॉपी लेकर अपने क्षेत्र के लोक सेवा केंद्र या कियोस्क कॉमन सेंटर या एमपी आॅनलाइन सर्विस सेंटर में जाना होता है। आपको बता दें कि लाभार्थी अपने क्षेत्र के पार्षद के पास भी जा सकते हैं। यहां से आपको फॉर्म प्राप्त होता है और उसे भर कर आप सभी दस्तावेजों की कॉपी उसमें संलग्न कर दें। इसके बाद संबंधित अधिकारीयों द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सब कुछ सही सही होता है तो उसके बाद आपको संबल कार्ड प्रदान कर दिया जाता है।
यह पुरानी योजना थी जिसे पुन: शुरू किया गया है। इसलिए इसमें यह जानकारी अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है कि लाभार्थियों को कौन सा कार्ड उपयोग करना है या उनके लिए दूसरे कार्ड जारी किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
संबल योजना की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करने के बाद समग्र आई डी के जरिये लाभार्थी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस अर्थात पंजीयन स्थिती की जांच कर सकते हैं।
संबल योजना के पोर्टल में आवेदन की स्थिती पता करने के बाद जब यह स्पष्ट हो जाता हैं कि पंजीयन हो गया है और लाभार्थी सूचि में नाम दर्ज हो चुका हैं तब लाभार्थी योजना में पंजीयन के प्रूफ के तौर पर प्रमाणपत्र
डाउनलोड कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ यदि कोई नया उमीदवार प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसे अपनी श्रमिक पंजीयन पहचान की पुष्टि अपने आधार को ई झ्र केवाईसी करके जाएगी। इसके लिए सबसे पहले लाभार्थियों को अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
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