इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, 29 SBI branches to issue electoral bonds from Nov 9): वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 9 से 15 नवंबर तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

एसबीआई को इस XXIII चरण की बिक्री में, 09.11.2022 से 15.11.2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।

15 दिन तक रहेगा वैध

वित्त मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होगा और वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बांड जमा करने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बांड उसी दिन जमा किया जाएगा।

सरकार ने 2018 में चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था। प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड एक व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है।

केवल अधिकृत पार्टी ले सकती है चंदा

बयान में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति, एक व्यक्ति होने के नाते चुनावी बांड खरीद सकता है, या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से।

केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोक सभा या विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले वो वही सिर्फ चंदा लेने के पात्र होंगे।