इंडिया न्यूज़ (रायपुर, 52-year-old man gets life imprisonment for raping disabled girl): छत्तीसगढ़ के सक्ति जिले में एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने बुधवार को एक 52 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई क्योंकि उसने एक विकलांग लड़की से बलात्कार किया था। उसपर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ।
विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी की अदालत ने चानूराम निराला को आईपीसी की धारा 376 की उप-धारा 2 (एल) और धारा 450 के तहत दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने कहा, “पीड़िता बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है। वह टूटे-फूटे शब्दों के साथ बोलती और सुनती है, जिसके हाव-भाव उसकी दादी समझती है। उसकी दादी एक प्राथमिक विद्यालय में रसोइया का काम करती है।”.
राकेश महंत ने कहा “23 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे पीड़िता की दादी खाना बनाने के लिए स्कूल गई थी। घर में अकेली लड़की थी। दोपहर ढाई बजे जब उसकी दादी स्कूल से वापस आई तो पीड़िता ने अपनी पूरी कहानी बताई कि गांव का आरोपी चानूराम निराला रात करीब 12 बजे जबरन घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया।”
शिकायतकर्ता ने ग्रामीणों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले की जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश की गई।
परीक्षण के दौरान, अदालत ने उसे दोषी पाया और उसे आईपीसी की धारा 376 की उप-धारा 2 (एल) के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना और आईपीसी की धारा 450 के तहत 5 साल का कठोर कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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