अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया जारी, जाने अपराधियों को पकड़ने में कैसा करता है पुलिस की मदद

इंडिया न्यूज़: (Amritpal Singh Lookout Notice) ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन का प्रमुख खालिस्तानी समर्थक भगोड़ा अमृतपाल सिंह को फरार हुए लगातार पांच दिन हो चुके हैं। उसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और अलग-अलग जगहों पर दबिश भी दे रही है। पंजाब पुलिस के आईजी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि भगोड़े अमृतपाल सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस की कोशिशें जारी हैं।

आपको बता दें कि इस कार्रवाई में दूसरे राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अमृतपाल की कईं फोटोज़ शेयर करते हुए लोगों से उसकी जानकारी देने की अपील की है। इस मामले में कुल 154 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही, भगोड़े अमृतपाल सिंह को लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर और राज्यों में भी हाई अलर्ट है।

क्या होता है लुकआउट नोटिस?

जानकारी के अनुसार, लुक आउट नोटिस को केंद्र सरकार के उन विभागों के माध्यम से जारी किया जाता है, जिन विभागों के तहत आरोपी शख्स के उपर कार्यवाही चल रही होती है और मौका मिलते ही उसके देश छोड़ कर भागने का शक होता हो। ये सारे विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। लुक आउट नोटिस के ज़रिये अपने देश से पड़ोसी देश की तरफ जाने के सारे एयरपोर्ट्स और सड़क मार्गों को इस बात की खबर दे दी जाती है कि आरोपी शख्स को बाहर जाने से रोका जाए।

लुक आउट नोटिस के माध्यम से ही किसी भी शख्स के खिलाफ विदेश जाने से रोकने और जांच करने का अधिकार होता है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स (बंदरगाह) और अन्य संभावित जगहें, जहां से विदेश जाने का रास्ता हो, वहां के बड़े अधिकारियों को ऐसे अपराधी या वांछित किस्म के शख्स को रोकने और जांच पड़ताल करके सरकार को सूचना देने के लिए, गिरफ्तार किया जाता है।

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