इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : ज्ञात हो, इस दिवाली राजधानी दिल्ली में आप सरकार की द्वारा हर तरीके के पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है.। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर एक फरमान जारी किया है,जिसके मुताबिक अगर दिल्ली में कोई पटाखा जलाते, खरीदते हुए पाया जाता है, तो उसको 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है।
दिल्ली सरकार के फैसले के बीच पटाखे फोड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली सरकार में बनाए गए नए मंत्री राजकुमार आनंद के घर के बाहर का है। जहां पर आनंद समर्थक उनके मंत्री बनाए जाने की खुशी में पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार में मंत्री आनंद आवास के इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने इस वीडियो को जारी करते हुए सरकार पर तंज कसा की दिल्ली सरकार के नए मंत्री के घर के बाहर जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, उनसे प्रदूषण नहीं बल्कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है? हरीश खुराना ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के ही नए मंत्री के घर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं उससे दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों के प्रतिबंध को लेकर लिए गए निर्णय पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं।
हरीश खुराना ने आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिबंध हिंदुओं के त्योहारों पर ही लगाए जाते हैं, जबकि प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब में जलाई जा रही पराली है। पंजाब की पराली से दिल्ली में लगातार इन दिनों प्रदूषण बढ़ रहा है लेकिन दिल्ली सरकार इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है।
हरीश खुराना के बाद दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सभी नियम कायदे कानून दिल्ली सरकार गरीब और मजदूर लोगों के लिए बनाती है। यदि कोई गरीब का बच्चा पटाखे चलाएगा तो दिल्ली सरकार उससे 200 रुपये का जुर्माना वसूल लेगी। कोई दुकानदार अगर पटाखा फोड़ेंगे तो उन्हें जेल में डाल देंगे, उनका सामान जब्त कर लेंगे। वहीं अगर खुद का मंत्री पटाखे जला रहा है तो उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है।
ज्ञात हो, बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता करते हुए यह बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखे पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगें। यदि दिवाली के मौके पर कोई भी पटाखे फोड़ते या खरीदते हुए नजर आता है तो उसके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। वहीं कोई पटाखे बनाते या भंडारण और बेचते हुए नजर आता है तो उसके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
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