दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा के जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। शंकर मिश्रा अभी न्यायिक हिरासत में है और उसपर पिछले साल नवंबर 26 को न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अपने एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है।
कोर्ट में दलीलों के दौरान शंकर मिश्रा के वकील मनु शर्मा ने कहा शंकर मिश्रा शराब पिने के बाद खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन पैन्ट की जीप खोलना यौन शोषण के लिए नहीं था। मेरे क्लाइंट पर लगे इन आरोपो के बाद उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। मनु शर्मा ने कहा “मेरे मुवक्किल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के इरादे से कथित घटना से संबंधित किसी भी पूछताछ में स्पष्ट रूप से और स्वेच्छा से भाग लिया है और इस मामले की जांच में पुलिस की सहायता करने और इस मामले की जांच में पुलिस की सहायता करना जारी रखेंगे,”
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया, पुलिस ने कहा, अगर वह जमानत पर छूटने पर वह शिकायतकर्ता को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक ने कहा कि शिकायतकर्ता के 164 बयान कई अन्य लोगों के साथ दर्ज किए गए हैं। अभी और बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं।
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