अखलाक हत्याकांड: धारा 144 के उल्लंघन और भड़काऊ बयान देने मामले में बीजेपी नेता संगीत सोम दोषी करार, 7 साल बाद कोर्ट का फैसला

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में हुए अखलाक हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने फैसला दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 की अदालत ने बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम को भड़काऊ बयान देने के मामले में दोषी पाया है। साथ ही कोर्ट ने संगीत सोम के ऊपर 800 रूपये का जुर्माना भी लगाया है ।

जानकारी हो, 28 सितंबर 2015 की रात को ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के बिसाहड़ा गांव में गो हत्या हुई थी। गोकशी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने बुजुर्ग अखलाक के घर पर हमला कर दिया था और उसे पीट -पीट कर मार डाला था । इतना ही नहीं उन्मादी भीड़ ने अखलाक के बेटे को भी पीट _पीटकर अधमरा कर दिया था। भीड़ के हमले में अखलाक के परिवार के अन्य सदस्यों को भीड़ ने चोट पहुंचाई थी।

संगीत सोम ने किया था 144 का उल्लंघन

बिसाहड़ा मोब लिंचिंग के बाद प्रदेश की तत्काकालीन सपा सरकार ने कारवाई करते हुए दादरी के बिसाहड़ा गांव में धारा 144 लागू कर दी थी। बावजूद इसके मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम धारा 144 का उल्लघन करते हुए बिसाहड़ा गांव पहुंचे और भड़काऊ बयान दिया था।

पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा

पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर कारवाई करते हुए बीजेपी विधायक संगीत सोम सीआरपीसी की धारा-144 का उल्लंघन करने के आरोप में आईपीसी की धारा-188 के मुकदमा दर्ज किया और भड़काऊ बयान देने का भी मामला दर्ज किया था।

7 सालों से चल रहा था मुकदमा

ग्रेटर नोएडा के कोर्ट में संगीत सोम के ऊपर 7 सालों से मुकदमा चल रहा था । गुरूवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 ने पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम को दोषी पाया और 800 रूपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने माना कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने भड़काऊ बयान दिया है। खबर ऐसी है कि बीजेपी नेता संगीत सोम ने 800 रूपये केजुर्माना को जमा भी करा दिया है।

फ़ास्ट ट्रैक में मुख्य मुक़दमे की चल रही सुनवाई

फिलहाल जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिसाहड़ा कांड से जुड़े मुख्य मुकदमे की सुनवाई चल रही है। जिसमें अखलाक की बेटी शाइस्ता ने पिछले दिनों बयान दर्ज करवाए थे। जो पूरी घटना में शाइस्ता चश्मदीद गवाह है।

Ashish kumar Rai

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