India News,(इंडिया न्यूज),Andhra Pradesh: दक्षिण के विख्यात अभिनेता और नेता पवन कल्याण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां आंध्र पद्रेश (Andhra Pradesh) सरकार ने अभिनेता-राजनेता पवन कल्याण के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करने की मंजूरी दे दी। मुख्य सचिव अजय जैन ने सरकारी आदेश जारी कर ये आदेश दिया है। बता दें कि, अभिनेता पवन कल्याण ने आरोप लगाया था कि महिलाओं की तस्करी में वार्ड-गांव के स्वयंसेवकों का हाथ है।

अभिनेता कल्याण ने की थी आपमानजनक टिप्पणी

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि,आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सरकार लोक अभियोजक को कोनिडेला पवन कल्याण के खिलाफ न्यायालय में शिकायत करने की मंजूरी देती है। वहीं सीआरपीसी 1973 की धारा 199 (4) (बी) के तहत सरकार ने मंजूरी दी है। आरोपी अभिनेता पवन कल्याण ने नौ जुलाई को एलुरु में स्वयंसेवकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। बता दें कि, एक सार्वजनिक बैठक में पवन कल्याण ने कहा था कि, दक्षिणी राज्य से लगभग 30 हजार महिलाओं की तस्करी की गई। 14 हजार महिलाएं ही अबतक वापस लौट सकी हैं। जबकि, 16 हजार महिलाएं अब भी लापता हैं।

कल्याण ने किया था दावा, महिला आयोग ने जारी किया नोटिस

बता दें कि, अभिनेता पवन कल्याण ने इस विषय पर दावा करते हुए कहा था कि, स्वयंसेवक हर गांव से सत्ता दल के कुछ लगोों को जानकारी दे रहे हैं कि गांव में कितने परिवार रहते हैं। क्या लड़कियों को किसी से प्यार हुआ है। गांव में कितनी विधवाएं हैं। लोगों का आपस में क्या रिश्ता है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके कुछ आसामाजिक तत्व विधवाओं को परेशान कर रहे हैं। उन्हें फंसा रहे हैं। जिसके बाद प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष वासिरेड्डी पद्मा ने अभिनेता पवन कल्याण को 10 दिनों के अंदर सबूत पेश करने के लिए नोटिस जारी किया।

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