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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दी

इंडिया न्यूज़ (मुंबई, Anil deshmukh got bail in 100 Crore Extoration case): बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक ने आठ दिसंबर को याचिका सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला सुनाया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अब भ्रष्टाचार के मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल की न्यायिक हिरासत के बाद जेल से रिहा होंगे।

देशमुख पर दो मामले

देशमुख एक ही आरोप से उत्पन्न दो जांचों में उलझे हुए हैं – एक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मांमले में।

देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 अक्टूबर को जमानत मिली थी। हालाँकि, सीबीआई मामले में, विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसी को देशमुख ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।

दो वकील पेश हुए

देशमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अधिवक्ता अनिकेत निकम ने तर्क दिया की चूंकि देशमुख को ईडी मामले में जमानत दी गई थी, इसलिए उन्हें सीबीआई मामले में जमानत दी जानी चाहिए।

चौधरी ने तर्क दिया कि देशमुख ने कथित रूप से एक अपराध करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत किया है, जिसमें 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि विवादास्पद पूर्व मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े को सीबीआई के मामले में सरकारी गवाह बनाया गया था।

हालांकि हाईकोर्ट ने किया था संदेह जताया ईडी मामले में देशमुख को जमानत देते समय वाजे के बयानों की सत्यता पर सवाल उठाया।

सीबीआई ने किया विरोध

सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मंत्री उच्चतम स्तर के भ्रष्टाचार में शामिल थे जिसने राज्य में शासन को प्रभावित किया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत विधेय अपराध (इस मामले में, भ्रष्टाचार मामले) में जमानत देने का आधार नहीं हो सकती है।

एएसजी ने बताया कि देशमुख को सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने और डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं में राहत देने से इनकार कर दिया गया था। सिंह ने यह आशंका भी जताई कि एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते देशमुख मामले में लंबित जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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Roshan Kumar

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