Atiq Ahmed on Remand: प्रयागराज कोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी थी। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी। अतीक अहमद के वकीलों ने कस्टडी रिमांड का विरोध करते हुए कम से कम दिनों की रिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट से अनुरोध किया था। वकील ने अतीक की बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया।
इससे पहले 26 मार्च को भी अतीक अहमद को अदालत में पेश करने के लिए अहमदाबाद शहर से प्रयागराज लाया गया था। 28 मार्च को अदालत ने 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद और दो अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.
उमेश पाल और उनके दो पुलिस सुरक्षा गार्ड की 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर की गई था। गोली और बम मारकर हत्या को अंजाम दिया गया था। उमेश की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत के आधार पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगियों गुड्डू मुस्लिम और गुलाम एवं नौ अन्य के खिलाफ 25 फरवरी को एक मामला दर्ज किया गया था।
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