यूपी (Azam Khan Son: Abdullah Azam Khan’s legislature has been snatched) : पिछले साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा सीट के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम खान वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के बेटे हैं। यूपी की अदालत ने अब्दुला आजम खान को 15 साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला के खिलाफ सजा होने से उनकी स्वार सीट (Suar Seat) की विधायकी भी छीन गई है और विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
- बाप और बेटे को दो-दो साल की सजा
- क्या कहता है कानून ?
- क्या है पूरा मामला ?
बाप और बेटे को दो-दो साल की सजा
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता के अनुसार आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में दर्ज एक मामले में मुरादाबाद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। बचाव पक्ष के वकील शाहनवाज हुसैन ने बताया कि कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाने के बाद अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी।
क्या कहता है कानून ?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी। कानून के जानकारों के मुताबिक, अब आजम खान और अब्दुल्ला आजम के पास उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय है।
क्या है पूरा मामला ?
मामला साल 2007 का है। पूरा देश 2007 को अलविदा कह 2008 में प्रवेश कर रहा था। पुलिस के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2007 की रात यूपी के रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ीयों की तालाश कर रही थी। पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलक्षाने के लिए कई महीनों तक तालाशी कर रही थी कि इसी दौरान 29 जनवरी 2008 को आजम खान का काफिला भी तालाशी के लिए रोका गया जिससे खान नाराज हो गए और इसके विरोध में हरिद्वार राजमार्ग पर धरने पर बैठ कर हंगामा किया था।
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