दिल्ली (Big relief to Pawan Kheda from the Supreme Court)  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में पव न खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। बता दें इतने बड़े ड्रामे के बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। खबरों के अनुसार आगे खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए अर्जी देनी होगी। फिलहाल मंगलवार तक खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत रहेगी।खास बात ये है कि इसके अलावा खेड़ा के लिए राहत की बात ये है कि इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है।

  • खेड़ा को हो सकती है 3 से 5 साल की सजा
  • क्या है पूरा मामला?

खेड़ा को हो सकती है 3 से 5 साल की सजा

बता दें अभी यह तय नहीं किया गया है कि इनपर एकसाथ किस कोर्ट में सुनवाई होगी। कांग्रेस ने कोर्ट से खेड़ा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग भी की थी। हालांकि, कोर्ट ने FIR रद्द करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। बता दें कि खेड़ा पर जो आरोप लगे हैं, उनमें खेड़ा को 3 से 5 साल की सजा हो सकती है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जो अडानी के मुद्दे पर था। इस दौरान उन्होंने कहा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र ‘गौतम दास’ मोदी को क्या दिक्कत है? हालांकि बयान देने के बाद खेड़ा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है? खेड़ा ने इस पर कहा कि ‘नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है?’ कांग्रेस नेता ने बाद में पूछा, ‘क्या यह गौतम दास या दामोदर दास है?’ इस दौरान पवन हंसते हैं और यह कहते हुए तंज करते हैं कि भले ही नाम दामोदर दास है, लेकिन उनके काम गौतम दास के समान हैं। बाद में एक ट्वीट में खेड़ा ने स्पष्ट किया कि वह वास्तव में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रमित थे।