India News (इंडिया न्यूज़), Afzal Ansari Gangster, UP:गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है। साथ ही साथ अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगा है। उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
बीते 1 अप्रैल को कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। साल 2007 में दर्ज हुए इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी आरोपी थे। इससे पहले कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है और उसके उपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के लिए बता दें किसी संसद सदस्य को दो साल या दो साल से उपर की सजा होती है तो उसकी सांसदी जाना तय है। इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं । ऐसे में बता दें कि 4 साल की सजा मिलने के बाद इस बाद का कयास लगाया जा रहा है कि अफजाल अंसारी को अपनी कुर्सी गवानी पड़ सकती है।
बता दें साल 2005 में 29 नवंबर को बीजेपी के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से छलनी किया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल को आरोपी बनया गया था।
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