Coronavirus in India: चीन में कोरोना मामलों में रिकार्ड इजाफे के बाद कईं अन्य देशों में भी कोरोना केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच भारत के अलग-अलग राज्यों में विदेश से आए कोरोना के नए मामले मिलने से सब सचेत हो गए हैं। बता दें कि इसको लेकर केंद्र के साथ कई राज्य सरकारों ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकारों द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
जानिए कोरोना को लेकर हर अपडेट
- पड़ोसी मुल्क चीन, जापान और अमेरिका में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। अब केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
- दूसरी तरफ यूपी के आगरा में चीन से लौटे एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग युवक के 7 दिन आइसोलेट रहने तक निगरानी करेगा। इस बीच युवक का सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए लखनऊ के केजीएमयू भेजे जाएंगे।
- राजधानी दिल्ली में म्यांमार से लौटे 4 और कोलकाता में दुबई और म्यांमार से आए 2 नए कोरोना मामले मिले हैं।
- बिहार के बोधगया में भी यूके और म्यांमार से आए विदेशी नागरिकों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं राज्य सरकार अब बोधगया आए विदेशी यात्रियों के टेस्ट करवाने लगी है।
- कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र ने एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग का आदेश दे दिया है। हर फ्लाइट में से 2 फीसद लोगों का टेस्ट किया जाएगा।
- केंद्र ने इसी के साथ उन सभी यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जिन देशों में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देखा गया है। इन देशों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हॉन्ग-कॉन्ग, बैंकॉक आदि हैं।
- देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।
- यूपी में भी पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं आम लोगों को लेकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है।
- उत्तराखंड सरकार ने भी देश में कोरोना के नए मामले मिलने के बाद मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
- इसी तरह कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली के एम्स में भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- कर्नाटक में मूवी थिएटर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। पब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए भी मास्क अनिवार्य होगा। नए साल का जश्न रात 1 बजे के बाद मनाने की इजाजत नहीं होगी।