इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, court frames charges against Tihar hussian in Riots Funding case): दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए। यह आरोप लगाया गया था कि दंगों के दौरान गलत तरीक़े से हासिल किये गए पैसे का इस्तेमाल किया गया।
कोर्ट ने कहां की ताहिर हुसैन पर मनी लॉन्डरिंग के आरोप सही पाए जाते है। कोर्ट ने कहां की “शिकायत की सामग्री, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को देखते हुए,अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि ताहिर हुसैन, साजिश में शामिल था और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त था। कोर्ट ने यह भी माना की साजिश में उत्पन्न अपराध की आय को दंगों के लिए इस्तेमाल किया गया था।”
ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए शिकायत दर्ज की थी।
एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धारा 3 के तहत आरोप तय किए हैं जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
कोर्ट ने वैधानिक जमानत की मांग करने वाली ताहिर हुसैन की याचिका को भी खारिज कर दिया है।