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धोखाधड़ी मामले में ब्रिटिश-भारतीय वकील को कोर्ट ने दिए आदेश, भरना है यह हर्जाना

India News ( इंडिया न्यूज़ ) Britain News : ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय मूल के एक शख्स पर 28 मिलियन पाउंड से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। उसे एक दशक पहले धोखाधड़ी और धनशोधन की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था। बता दें भद्रेश गोहिल (58) को 2010 में धन शोधन, धन शोधन जांच को प्रभावित करने और धोखाधड़ी की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 101 मिलियन पाउंड से अधिक का भुगतान करने या अतिरिक्त आठ साल जेल का सामना करने का आदेश दिया गया।

कोर्ट में हुई सुनवाई

लंदन में साउथवार्क क्राउन कोर्ट में लंबी जब्ती कार्यवाही हुई। इसके बाद ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि गोहिल को 42.4 मिलियन पाउंड का लाभ हुआ था। सीपीएस प्रोसेड्स ऑफ क्राइम डिवीजन के मुख्य क्राउन अभियोजक एड्रियन फोस्टर ने कहा, ‘यह हमारे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मामलों में से एक था और यह दिखाता है कि सीपीएस अंतरराष्ट्रीय अवैध वित्त पोषण और भ्रष्टाचार से कितनी मजबूती से निपटता है।

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Deepika Gupta

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