इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Cout frame Charges against Swati maliwal in Illegal appointments in DCW): एक विशेष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और 3 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया। आयोग में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को कथित रूप से नियुक्त करने का आरोप है।
अदालत ने पाया कि सभी चार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक मजबूत संदेह उत्पन्न होता है और तथ्यों से प्रथम दृष्टया आईपीसी आर/डब्ल्यू धारा की धारा 120 बी के तहत सभी चार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
साथ की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) 13(1)(d)/13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश भी विशेष न्यायाधीश डीजी विनय सिंह ने दिया है। डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के साथ कोर्ट ने डीसीडब्ल्यू की तत्कालीन सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भी मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
आम आदमी पार्टी के लिए लाभ प्राप्त किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार, साजिश के सभी चार आरोपी एक साथ अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने में शामिल थे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्वाति मालीवाल के परिचितों के साथ-साथ सत्तारूढ़ पार्टी यानी आप के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त किया।
आरोप लगाया गया है कि कार्यकर्ताओं और परिचितों को डीसीडब्ल्यू के विभिन्न पदों पर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए नियुक्त किया गया। जिस वजह से नियुक्तियां प्रक्रियाओं, नियमों सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) और अन्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया।
इस प्रकरण पर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने कहा की “2015 के बाद दिल्ली महिला आयोग में नियमानुसार नियुक्तियां नहीं की गईं। बड़ी मात्रा में वेतन दिया जाता है। यह आप का धोखा है। नियुक्तियों के शिक्षा और सामाजिक कार्य अनुभव के स्तर की जाँच नहीं की गई।”