इंडिया न्यूज़: दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। बता दें, कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा दी गई दलील को ख़ारिज करते हुए इसके लिए अगली सुनवाई की समय दिया है। कोर्ट अब मामले पर 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी दलीलें पेश की। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है। बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने बुधवार को पेश किया।
वहीं सीबीआई से जुड़े मामले में गत दिनों निचली अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद सिसोदिया ने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी है।
बता दें, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी को सिसोदिया को लंबी पूछ-ताछ के बाद अरेस्ट किया था। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ केस में ईडी जांच कर रही है।
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