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दिल्ली हाईकोर्ट ने नगरनिगमों के परिसीमन पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi HC issues notice to Centre on delimitation of municipal wards in delhi ): दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली में नगरपालिका वार्डों के परिसीमन के संबंध में जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस फैसले को संदर्भित किया कि एक बार चुनाव की तारीख अधिसूचित हो जाने के बाद, इसे रोका नहीं जा सकता।

कोर्ट ने तीनों याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और मामले को 15 दिसंबर, 2022 के लिए सूचीबद्ध किया।

दिसंबर में है चुनाव

इसी पीठ ने पिछले महीने एक याचिका पर प्रतिवादियों से जवाब मांगा था, जिसमें नगर निगम के डिमिलिटेशन की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई थी। अदालत को सुनवाई की अगली तारीख पर सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करनी है।

शुक्रवार को राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव के लिए 4 दिसंबर, 2022 की तारीख की घोषणा की और वोटों की गिनती 7 दिसंबर, 2022 को होगी।

अनिल चौधरी ने भी लगाई थी याचिका

इससे पहले, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी DPCC के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा था कि उत्तरदाताओं द्वारा महत्वपूर्ण कारकों / मुद्दों पर विचार किए बिना और दिल्ली नगर निगम के भीतर 250 वार्डों को पूरी तरह से क्षेत्र की आबादी के अनुपात की अनदेखी करते हुए निर्धारित किया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा वार्डों के परिसीमन के लिए अपनाया गया फॉर्मूला पूरी तरह से मनमाना, तर्कहीन, समझ से बाहर, भ्रमित करने वाला और विभिन्न कानूनी खामियों से ग्रस्त है। इसमें कहा गया है कि परिसीमन समिति द्वारा परिसीमन पर रिपोर्ट प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना पूरी जल्दबाजी में तैयार की गई थी।

2011 की जनगणना के आधार पर तय करने की मांग

याचिका में प्रतिवादियों को वार्डों की कुल संख्या और प्रत्येक वार्ड की औसत आबादी से विभाजित वार्डों के परिसीमन के लिए निर्धारित फार्मूले 2011 के जनगणना कम/ज्यादा दस प्रतिशत केअनुसार वार्डों का नया परिसीमन करने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है ।

यह भी कहा गया है कि अंतिम मसौदा आदेश में उत्तरदाताओं ने कई इलाकों को अलग-थलग द्वीपों में बदल दिया है, क्योंकि वे भौतिक रूप से कुछ वार्डों के भीतर हैं, लेकिन परिसीमन में, उन्हें एक वार्ड के अंदर दिखाया गया है जो कई किलोमीटर दूर है।

याचिका में कहा गया, अंतिम मसौदा आदेश में उत्तरदाताओं ने अपनी आबादी के आकार में वृद्धि करके निम्न आय वर्ग के वंचित वार्डों को अंधेरे में धकेल दिया है, जबकि कुलीन और अमीर वार्डों को छोटी आबादी के आकार के लिए चुना गया है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में तीन नागरिक निकायों को एकजुट करने और वार्डों की संख्या को कम करने के लिए एक परिसीमन प्रक्रिया का संचालन करने का निर्णय लिया था।

तीन नागरिक निकायों को एकजुट करने के लिए एक विधेयक को 30 मार्च 2022 को लोकसभा द्वारा और 5 अप्रैल, 2022 को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 18 अप्रैल 2022 को उक्त विधेयक को अपनी सहमति देने के बाद यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। .

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने राष्ट्रीय राजधानी में वार्डों की संख्या मौजूदा 272 से घटाकर 250 कर दी गई थी।

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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