इंडिया न्यूज़ (नई दिल्ली, Delhi High Court issues notice to Congress MP Shashi Tharoor in Sunanda Pushkar death case): सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आरोपमुक्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 अगस्त, 2021 को पारित एक फैसले में शशि थरूर को मौत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था।
पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में ‘देर से अपील’ करने के कारणों को बताते हुए, पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी 2023 को होने वाली है।
16 जनवरी, 2014 को सुनंदा पुष्कर और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर शशि थरूर के साथ कथित संबंधों को लेकर विवाद हुआ था। एक दिन बाद 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में मृत पाई गई थीं।
शुरुआत में उनकी मौत को ख़ुदकुशी माना गया था मगर बाद में दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या की गई थी। साल 2018 में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता का आरोप लगाया।
शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की शादी 2010 में मलयाली रीति-रिवाज से हुई थी। दोनों की मुलाकात 2007 में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। थरूर की ये तीसरी शादी थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा शशि थरूर की तरफ से अदालत में पेश हुए थे।
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