दिल्ली (Delhi high court order): आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडेय को भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ आरोप लगाने से रोक दिया है। यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने आप नेताओं को सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट हटाने का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और साथ ही आप नेताओं को जाजू और उनके बेटे के खिलाफ कोई और आरोप नहीं लगाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है। कोर्ट ने कहा “प्रतिवादी 1-4 को 2 दिनों के भीतर अभियोगी से संबंधित अपमानजनक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर प्रतिवादी 5-17 (सोशल मीडिया मध्यस्थ और डिजिटल पोर्टल) नोटिस के बाद उन्हें हटा देंगे। प्रतिवादियों को अभियोगी के खिलाफ किसी भी मानहानि सामग्री का प्रसार नहीं करने के लिए निर्देशित किया जाता है।”
जाजू ने दायर की थी याचिका
अदालत जाजू द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी। आप नेताओं ने 22 जनवरी को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और श्याम जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है। इसके बाद, जाजू ने आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा और मांग की कि वे उनके और बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लें और उसी के सभी सोशल मीडिया पोस्ट हटा दें। मुक़दमा अधिवक्ता सम्पिका बिस्वाल के माध्यम से की गई थी और जिरह वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने किया।