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Delhi News: दिल्ली में हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए प्रतिबंध

India News (इंडिया न्यूज़),Delhi News: राजधानी दल्ली में इंजीनियरों तथा बिजली कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल को अन्य छ: माह की अवधि के लिए दिनांक 04.07.2023 से 03.01.2024 तक प्रतिबंधित लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार ये कहा गया है कि बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल), टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पॉवर कॉरपोरेशन) के इंजीनियरों तथा बिजली कर्मचारियों (नियमित के साथ-साथ आउटसोर्स / संविदा पर आधारित दोनों) द्वारा की जाने वाली हड़वाल / आन्दोलन को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

बता दें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.93 की अधिसूचना संo जी एस आर 526(ई) के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक यथा विस्तारित हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 ( 1974 का हरियाणा अधिनियम सं0 40 ) की धारा 3 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उपर्युक्त सेवाओं को आवश्यक सेवाओं के रूप घोषित करते हैं तथा दिल्ली में बिजली सेवा प्रदाताओं बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) तथा डीटीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल (सरकारी पॉवर कॉरपोरेशन) के इंजीनियरों तथा बिजली कर्मचारियों (नियमित के साथ साथ आउटसोर्स / संविदा पर आधारित दोनों) द्वारा की जाने वाली हड़ताल को अन्य छ: माह की अवधि के लिए दिनांक 04.07.2023 से 03.01.2024 तक प्रतिबंधित लगा दिया गया ।

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Priyanshi Singh

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