Delhi Water Crisis: दिल्लीवासियों को एक बार फिर पानी के संकट से जूझना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा से यमुना नदी में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है जिससे पानी काफी प्रदूषित हो गया और वो पीने योग्य भी नहीं बचा है। इसी मुद्दे को दिल्ली जल बोर्ड ने हाई कोर्ट में उठाया है।
डीजेबी ने कोर्ट में दायर की याचिका
इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि हरियाणा से आ रहे पानी में भारी मात्रा में अमोनिकल-नाइट्रोजन, कोलिफॉर्म मिला है। जिसकी वजह से दिल्लीवासियों को अभी भी उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है। बोर्ड ने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पानी के बहाव में कई अवरोध पैदा कर दिए गए हैं।
अंतर-राज्यीय जल विवाद नहीं लेना फैसला
सुनवाई के दौरान कोेर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड से पूछा कि मामला अंतर-राज्यीय जल विवाद होने के कारण क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके जवाब में बोर्ड ने कहा कि इसमें कोई भी अंतर-राज्यीय जल विवाद के फैसले की आवश्यकता नहीं है।
पारित निर्देशों का पालन कर रही हरियाणा सरकार
वहीं, हरियाणा सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के पास मामले की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और राज्य मामले में पारित निर्देशों का पालन कर रहा है।उन्होंने कहा कि हर साल एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया जाता है और मुख्य याचिका पर सुनवाई नहीं की जाती है।
मामले में अगली सुनवाई 10 मई को
सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड की याचिका के आधार पर हरियाणा सरकार और सिंचाई विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी।
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