नई दिल्ली: दिल्ली के एम्स ने बड़ा फैसला करते हुए बीड़ी, सिगरेट पान को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि धूम्रपान करने और दूसरे टोबैको उत्पादों का इस्तेमाल करने पर पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. ये नियम सब लोगों के लिए लागू होगा जिसमें डॉक्टर और हेल्थकेयर स्टाफ भी शामिल होंगे. एम्स के पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,पब्लिक ऑफिसेज, वर्कप्लेस और कैंटीन जैसी जगहों पर भी इसका उलंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा.
AIIMS परिसर में बीड़ी, सिगरेट पीने या फिर गुटखा खाने पर पकड़े जाने पर ठेके पर कर्मचारी या फिर सिक्योरिटी स्टॉफ को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. एम्स परिसर में अगर एम्स का कोई परमानेंट कर्मचारी, डॉक्टर सिगरेट, बीड़ी पीते या गुटखा खाते पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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