इंडिया न्यूज़(दिल्ली): दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानि डीआईपी ने 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है. निदेशालय ने आप पार्टी को यह पैसा चुकाने के लिए सिर्फ 10 दिनों का समय दिया है.
मूलधन और ब्याज मिलाकर 164 करोड़
जानकरी के अनुसार, इस राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन और 64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी ब्याज के रूप में शामिल है. यह एक्शन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस निर्देश पर लिया गया है जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप पर आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था.
पैसे नहीं दिए तो होगी संपत्ति कुर्क
सूचना के मुताबिक, आप पार्टी को यह सारा पैसा 10 दिन के अंदर ही देना होगा. अगर केजरीवाल या पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है तो दिल्ली के LG वीके सक्सेना के पिछले आदेश के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद पार्टी की संपत्तियों को कुर्क यानि उसकी नीलामी की जा सकती है.
क्या था मामला?
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापनों पर खर्च की गई रकम की जांच के लिए अगस्त 2016 में तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी थी जिसमें आम आदमी पार्टी को दोषी पाया गया था. रिपोर्ट्स के आधार पर, सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी ने जांच की, जिसके बाद वसूली का यह नोटिस जारी हुआ.