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ग्रेटर नोएडा: लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काटा तो मालिक पर लगा दस हज़ार रुपये जुर्माना

इंडिया न्यूज़ (नोएडा, Dog owner fined Rs. 10,000 in greater noida dog bite case): उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट के अंदर बुधवार को एक लड़के को काटने वाले पालतू कुत्ते के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह पहली बार है जब ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। पालतू कुत्ता पालने में लापरवाही बरतने पर कुत्ते के मालिक पर 10 हजार का जुर्माना रुपये के अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ला रेजिडेंटिया सोसाइटी के निवासी कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी को कुत्ते के काटने वाले पीड़ित के इलाज के लिए पूरी राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।

सात दिनों के भीतर राशि जमा करने का निर्देश

जीएनआईडीए के चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रेमचंद ने कुत्ते के मालिक को बुधवार को भेजे नोटिस में सात कार्य दिवसों के भीतर उसे दस हज़ार रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है।

नोटिस में कहा गया है कि अगर जुर्माना सात दिन के भीतर जीएनआईडीए के खाते में जमा नहीं किया जाता है और इलाज का पैसा नहीं दिया जाता है तो कुत्ते के मालिक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा। नोटिस में कहा गया है कि पालतू कुत्ते को रखने में लापरवाही के कारण कुत्ते के काटने की घटना हुई।

ग्रेटर नोएडा में बुधवार को ला रेजिडेंटिया सोसाइटी के टावर सात की लिफ्ट के अंदर एक लड़के को कुत्ते ने काट लिया था। सितंबर में गाजियाबाद में हाउसिंग सोसाइटी के लिफ्ट में एक स्कूली बच्चे द्वारा काटे जानें की घटना हुए थी।

हाल ही में बनी है नीति

ग्रेटर नोएडा की घटना को लिफ्ट के अंदर लगे क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे ने कैद कर लिया। घटना बिसरख थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। घटना उस समय हुई जब बच्चा स्कूल जा रहा था। कुत्ते ने उसके हाथ पर काट लिया। नतीजतन, उन्हें चोटें आईं और उन्हें चार इंजेक्शन लगाए गए।

नोएडा प्राधिकरण ने कुछ दिनों पहले पालतू जानवरों के संबंध में एक नीति बनाई है। प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्तों या बिल्लियों को अगले साल 31 जनवरी तक पंजीकृत करना होगा। इसके अलावा, पालतू कुत्ते या बिल्ली के कारण कोई दुर्घटना होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण की 207 वीं बोर्ड बैठक यह फैसला लिया गया था।

Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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