इंडिया न्यूज़ (बैंगलोर, Driver who sexually abuses schoolgirls in Chikkamagaluru, arrested by police): कर्नाटक पुलिस ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के अपराध को स्वीकार करने के बाद भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
50 वर्षीय ड्राइवर रजप्पा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए(1)(iv) और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर लड़कियों के निजी अंगों को दिखाकर और उन्हें अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया गया था। कर्नाटक की सक्करायपट्टन पुलिस ने इस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक गुरुवार को थाने लाने से पहले ग्रामीणों ने उसे पकड़कर मंदिर के खंभे से बांध दिया था। पुलिस ने कहा कि उसने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की अपनी हरकत स्वीकार कर ली है।