Financial Year 2023-24 Begin: आज से नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में नई इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax) के नए स्लैब लागू हो गए हैं। जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए इस खबर के माध्यम से हम जानते हैं कि नए वित्त वर्ष से क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
बता दें आज से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती हुई है। जिससे दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 2,028 रुपये हो गई। हालांकि, घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वहीं आज से गोल्ड की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। आज से सिर्फ 6 अंक वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। 4 अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली ज्वैलरी की बिक्री अब नहीं हो सकेगी।
यहीं नहीं देश के हाइवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना आज से महंगा हो गया है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर टोल टैक्स में करीब करीब 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी 18 फीसदी अधिक टोल दर बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है।
आज से देश में नए इनकम टैक्स रिजीम के नए स्लैब (New income tax slabs) लागू हो गए हैं। सरकार ने आम बजट 2023 में नई स्लैब का ऐलान किया था, जिसमें स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर पांच कर दिया गया था। सरकार ने कहा है कि नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट होगी, अगर किसी को पुरानी रिजीम चुननी है तो इसके लिए उसे फॉर्म भरना होगा।
इनकम टैक्स छूट की सीमा आज से पांच लाख रुपये से बढ़कर सात लाख रुपये हो गई है। हालांकि, ये लाभ नई टैक्स रिजीम चुनने वाले को मिलेगा। नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। नई रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की कमाई पर जीरो टैक्स का लाभ लेने वाले को 80C के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
एक अप्रैल 2023 से स्मॉल सेविंग में निवेश करने वालों को डिपॉजिट पर अधिक ब्याज मिलने का एलान किया गया है। सरकार ने अप्रैल-जून 2023 की तिमाही के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया है। छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 70 बेसिस प्वाइंट (BPS) का इजाफा किया है। वित्त मंत्रालय ने जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि सीनियर सिटीजन स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीमों की ब्याज दरों में इजाफा किया गया है।
बता दें आज से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गये निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को खत्म कर दिया है। 36 महीने से पहले डेट म्यूचुअल फंड के रिडिम के बाद अगर कोई यूनिट्स की सेल करता है, तो होने वाले मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। लेकिन 36 महीने से अधिक की होल्डिंग के बाद यूनिट्स बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है।
आज से सरकार महिलाओं के लिए ‘महिला सम्मान सेविंग’ स्कीम की शुरुआत कर रही है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम को महिला या लड़कियों के नाम पर लिया जा सकता है। यह वन टाइम स्कीम है और 2023-2025 के बीच दो साल की अवधि के लिए ही निवेश के लिए उपलब्ध होगी।
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